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ई-वे बिल › हेल्प › इस्तेमाल का तरीका

ई-वे बिल फ़ाइल कैसे बनाएँ

गाड़ी से जाने वाले ₹50,000 से ज़्यादा के माल पर ई-वे बिल चाहिए। यहाँ इनवॉइस और ट्रांसपोर्ट की डिटेल भरें, फ़ाइल लें, अपने लॉगिन से पोर्टल पर जनरेट करें, और नंबर इनवॉइस पर छापें।

स्टेप बाय स्टेप

  1. आपके बिज़नेस की डिटेल। GSTIN, पता, शहर / कस्बा, पिन कोड और राज्य।
  2. खरीदार और माल। खरीदार का GSTIN (अनरजिस्टर्ड खरीदार के लिए खाली), शहर और पिन; हर आइटम HSN, मात्रा और वैल्यू के साथ।
  3. ट्रांसपोर्ट की डिटेल। माल ले जाने की वजह, दूरी (किमी) (0 रखने पर पोर्टल पिन कोड से निकाल लेता है), और गाड़ी नंबर या ट्रांसपोर्टर की ID।
  4. ई-वे बिल फ़ाइल डाउनलोड करें दबाएँ। जो लिस्ट में आए उसे ठीक करें; वरना .json सेव हो जाती है।
  5. पोर्टल पर जनरेट करें। ewaybillgst.gov.in पर साइन इन करें, e-Waybill › Generate Bulk, फ़ाइल चुनें, Generate।
  6. नंबर प्रिंट करें। नतीजा लोड करें (या नंबर लिखें), सेव करें, प्रिंट / PDF।

उदाहरण से समझें

लुधियाना से दिल्ली ₹1,20,000 का माल, सड़क से 310 km। वैलिडिटी: हर 200 km के लिए 1 दिन, यानी 2 दिन (दूसरे दिन की आधी रात तक)।

नियम और तारीखें

CGST Rules का Rule 138: ₹50,000 से ऊपर के कंसाइनमेंट पर ई-वे बिल (कुछ राज्य अपने अंदर दूसरी लिमिट रखते हैं)। वैलिडिटी आम माल के लिए हर 200 km पर 1 दिन, ओवर-डायमेंशनल माल के लिए 20 km पर। ई-वे बिल सिर्फ़ 180 दिन तक पुराने डॉक्यूमेंट के लिए बन सकता है।

आम गलतियाँ और उन्हें कैसे ठीक करें

अभी इस्तेमाल करें: यह फ़्री है और लॉगिन की ज़रूरत नहीं।ई-वे बिल मेकर खोलें

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