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ई-वे बिल फ़ाइल कैसे बनाएँ
गाड़ी से जाने वाले ₹50,000 से ज़्यादा के माल पर ई-वे बिल चाहिए। यहाँ इनवॉइस और ट्रांसपोर्ट की डिटेल भरें, फ़ाइल लें, अपने लॉगिन से पोर्टल पर जनरेट करें, और नंबर इनवॉइस पर छापें।
स्टेप बाय स्टेप
- आपके बिज़नेस की डिटेल। GSTIN, पता, शहर / कस्बा, पिन कोड और राज्य।
- खरीदार और माल। खरीदार का GSTIN (अनरजिस्टर्ड खरीदार के लिए खाली), शहर और पिन; हर आइटम HSN, मात्रा और वैल्यू के साथ।
- ट्रांसपोर्ट की डिटेल। माल ले जाने की वजह, दूरी (किमी) (0 रखने पर पोर्टल पिन कोड से निकाल लेता है), और गाड़ी नंबर या ट्रांसपोर्टर की ID।
- ई-वे बिल फ़ाइल डाउनलोड करें दबाएँ। जो लिस्ट में आए उसे ठीक करें; वरना .json सेव हो जाती है।
- पोर्टल पर जनरेट करें। ewaybillgst.gov.in पर साइन इन करें, e-Waybill › Generate Bulk, फ़ाइल चुनें, Generate।
- नंबर प्रिंट करें। नतीजा लोड करें (या नंबर लिखें), सेव करें, प्रिंट / PDF।
उदाहरण से समझें
लुधियाना से दिल्ली ₹1,20,000 का माल, सड़क से 310 km। वैलिडिटी: हर 200 km के लिए 1 दिन, यानी 2 दिन (दूसरे दिन की आधी रात तक)।
नियम और तारीखें
CGST Rules का Rule 138: ₹50,000 से ऊपर के कंसाइनमेंट पर ई-वे बिल (कुछ राज्य अपने अंदर दूसरी लिमिट रखते हैं)। वैलिडिटी आम माल के लिए हर 200 km पर 1 दिन, ओवर-डायमेंशनल माल के लिए 20 km पर। ई-वे बिल सिर्फ़ 180 दिन तक पुराने डॉक्यूमेंट के लिए बन सकता है।
आम गलतियाँ और उन्हें कैसे ठीक करें
- गाड़ी नंबर गलत तरह से लिखा। PB10AB1234 की तरह, बिना स्पेस।
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