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ई-वे बिल › ई-वे बिल कखन चाही

ई-वे बिल कखन चाही?

ई-वे बिल माल लऽ जाएक इलेक्ट्रॉनिक अनुमति अछि। माल चलए सँ पहिने एकरा ई-वे बिल पोर्टल पर बनाबए पड़ैत अछि, आ गाड़ी सँभालनिहार केँ ई देखाबए आबक चाही (कागज पर, फ़ोन पर, वा सिर्फ नंबर)।

मूल नियम: ₹50,000

CGST रूल्सक Rule 138 मे, एक खेपमे ₹50,000 सँ बेसी क माल चलए तँ ई-वे बिल चाही, चाहे बिक्री हुअय वा कोनो दोसर कारण (वापसी, जॉब वर्क, अपन ब्रांच, प्रदर्शनी…)। वैल्यू इनवॉइस, बिल वा चालान पर जे वैल्यू अछि ओ GST सहित, मुदा ओही बिल पर जे माल GST सँ छूट बला अछि ओ छोड़ि कऽ।

ई माल चलए पर निर्भर अछि, अहाँक टर्नओवर पर नहि। ₹60,000 क लोड पठाबए बला छोट दोकानो केँ एकटा चाही।

किछु राज्यक भीतर सीमा बेसी अछि

जे आवाजाही एके राज्यक भीतर शुरू आ खतम होइत अछि, ओहि लेल कतेको राज्य सीमा बढ़ा देने अछि। राज्यक अधिसूचना मे जेना बतायल गेल अछि:

राज्यराज्यक भीतर, एहि सँ ऊपर चाही
दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़₹1 लाख
राजस्थान₹1 लाख (एके शहरक भीतर ₹2 लाख)
केरल, जम्मू आ कश्मीरराज्यक भीतर सिर्फ किछु सूचीबद्ध माल लेल
दोसर राज्य, आ हर अंतर-राज्यीय आवाजाही₹50,000

राज्यक सीमा अधिसूचना सँ बदलैत अछि आ किछु माल पर निर्भर अछि। बेसी सीमा पर भरोसा करए सँ पहिने अपन राज्यक कमर्शियल टैक्स वेबसाइट देखि लिअ।

कोनो वैल्यू पर

के बनबैत अछि

सामान्यतः नहि चाही

एकटा पूरा उदाहरण

लुधियानाक एकटा व्यापारी जालंधरक खरीदार केँ, पंजाबक भीतर, ₹48,000 + 18% GST (₹8,640) = ₹56,640 क माल पठबैत अछि। वैल्यू ₹50,000 सँ बेसी अछि मुदा पंजाबक राज्यक भीतरक सीमा ₹1 लाख अछि, तेँ ई-वे बिल नहि चाही। वएह लोड दिल्ली (अंतर-राज्यीय) जाए तँ चाही।

नियम 5 नवंबर 2026 केँ जाँचल गेल। सीमा आ छूट अधिसूचना सँ बदलैत अछि: ई-वे बिल पोर्टल (ewaybillgst.gov.in) देखू वा अपन अकाउंटेंट सँ पूछू।
अपन ई-वे बिल फ़ाइल एखने बनाउ। एकटा इनवॉइस वा पूरा शीट।मेकर खोलू

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