ई-वे बिल › ई-वे बिलक वैलिडिटी आ Part B
ई-वे बिलक वैलिडिटी आ Part B (गाड़ी)
ई-वे बिलक दू हिस्सा होइत अछि। Part A मे माल आ पार्टीक जानकारी रहैत अछि; Part B मे गाड़ी वा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। घड़ी तखने शुरू होइत अछि जखन Part B पहिल बेर भरल जाइत अछि।
कतेक दिन वैध रहैत अछि
- हर 200 किमी पर 1 दिन वा ओकर हिस्सा पर। ओवर-डाइमेंशनल कार्गो (ODC) लेल हर 20 किमी पर 1 दिन।
- “दिन” आधा राति केँ खतम होइत अछि। राति 10 बजे 150 किमीक लेल बनल ई-वे बिल अगिला दिनक आधा रातिधरि वैध रहैत अछि।
- सिर्फ Part A सँ बनल रहए तँ Part B जुड़ए धरि कोनो वैलिडिटी नहि; वैलिडिटी ओहि अपडेट सँ गानल जाइत अछि।
| दूरी | सामान्य गाड़ी | ओवर-डाइमेंशनल कार्गो |
|---|---|---|
| 200 किमी धरि | 1 दिन | 10 दिन |
| 201 सँ 400 किमी | 2 दिन | 20 दिन |
| 801 किमी | 5 दिन | 41 दिन |
Part B बाद मे, बल्क मे
अक्सर इनवॉइस तैयार रहैत अछि मुदा ट्रक नहि। ई-वे बिल बिना गाड़ी (सिर्फ Part A) बनाउ, तखन होम पेजक Excel बला हिस्साक स्टेप 4 मे ई-वे बिल नंबर ओकर गाड़ी संग लिखू आ गाड़ी अपडेट फ़ाइल डाउनलोड करू दबाउ। एकरा ewaybillgst.gov.in › e-Waybill › Update Vehicle Bulk पर अपलोड करू। माल दोसर गाड़ी मे जाए तखनो वएह फ़ाइल काज अबैत अछि (कारण चुनू: ब्रेकडाउन, ट्रांसशिपमेंट वा दोसर)।
- सड़क सँ हुअय तँ गाड़ी नंबर दिअ (वा जनरेट करैत काल ट्रांसपोर्टर ID दिअ, जाहि सँ ट्रांसपोर्टर गाड़ी जोड़ि दिअए)।
- रेल वा हवाई जहाज सँ हुअय तँ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर आ तारीख दिअ (RR, एयरवे बिल)।
- जहाज सँ हुअय तँ गाड़ी नंबर वा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट।
- Part B तखने अपडेट भऽ सकैत अछि जखन ई-वे बिल एक्टिव हो, आ वैलिडिटी भेटला बाद एक्सपायर होएबा सँ पहिने।
एक्सटेंड करब
माल समय पर नहि पहुँचि सकए (ब्रेकडाउन, दुर्घटना, ट्रांसशिपमेंट) तँ ट्रांसपोर्टक प्रभारी व्यक्ति ई-वे बिल केँ एक्सपायर होएबा सँ 8 घंटा पहिने वा बादक भीतर एक्सटेंड कऽ सकैत अछि। 1 जनवरी 2025 सँ ई-वे बिलक कुल उम्र, सभ एक्सटेंशन सहित, पहिल जनरेशन सँ 360 दिन पर सीमित अछि।
कैंसिल आ रिजेक्ट करब
- बनबए बला 24 घंटा भीतर कैंसिल कऽ सकैत अछि, जँ सड़क पर ओकर जाँच नहि भेल हुअय।
- दोसर पार्टी 72 घंटा भीतर, वा डिलीवरी सँ पहिने जँ ओ पहिने हुअय, रिजेक्ट कऽ सकैत अछि।
- 1 जनवरी 2025 सँ 180 दिन सँ पुरान इनवॉइस वा चालानक ई-वे बिल पोर्टल नहि बनबैत अछि।